कोरिया जिला कोरिया के ग्राम मुरमा, तहसील पटना में शासकीय पट्टे की भूमि से संबंधित कूटरचना और अनुचित बैनामा पंजीयन मामले में जांच के बाद तत्कालीन हल्का पटवारी, प.ह.नं. 09, रानू कुर्रे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है।
जांच में यह पाया गया कि शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि (खसरा नंबर 432/2) की विक्रय अनुमति हेतु चौहद्दी में अतिरिक्त लेखन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कूटरचना कर भूमि का बैनामा पंजीयन निष्पादित किया गया। शिकायत की जांच में उक्त आरोप आंशिक रूप से सही पाए गए।
रानू कुर्रे को इस कूटरचना की जानकारी होने के बावजूद न तो प्राथमिकी दर्ज कराई गई और न ही मामले को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया गया। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 03 का उल्लंघन है।
जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत विभागीय जांच प्रारंभ की। ज्ञापन तामील के बावजूद, रानू कुर्रे ने समय सीमा के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
इस पर, उनके आचरण को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता मानते हुए, उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम, 1966 के नियम 9(4) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान रानू कुर्रे का मुख्यालय तहसील कार्यालय सोनहत निर्धारित किया गया है, और उन्हें शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। इस निलंबन के बावजूद, उनके विरुद्ध विभागीय जांच जारी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।